अगर
अभी भी आपने अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको आने वाले 2
महीने में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ
डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च
2019 कर दिया है। अगर तब तक आपने आपने पन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया
है तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। इससे पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक करने
की अंतिम तिथि 30 जून 2018 थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2019 कर दिया गया
था।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
अब लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए।
लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
अब लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए।
लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।
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