मोबाइल
वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। इस क्षेत्र से जुड़े
लोगों ने आशंका जताई है कि मार्च 2019 से वॉलेट का इस्तेमाल बंद हो सकता
है। इसके पीछे रिजर्व बैंक द्वारा 28 फरवरी 2019 तक सभी वॉलेट उपयोक्ताओं
का वेरिफिकेशन पूरा किए जाने की समय सीमा है। इतने कम समय में सबका
वेरिफिकेशन हो पाने की उम्मीद काफी कम है।
रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट
इंस्ट्रूमेंट्स यानी मोबाइल वॉलेट को अक्तूबर 2017 में निर्देश दिया था कि
वे नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइटलाइंस के तहत सभी जानकारियां जुटा लें।
इसके बाद से भी वॉलेज कंपनियां आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए उपयोक्ताओं
की जानकारी जुटा रही थीं, लेकिन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार से
ई-केवाईसी पर पाबंदी लगा दी गई। इस आदेश के बाद वॉलेट कंपनियों के सामने
फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) के बिना कोई विकल्प नहीं है। इस क्षेत्र
से जुड़े लोगों का मानना है कि इतने कम समय में करीब 90 फीसदी वॉलेट
उपयोक्ताओं का डाटा जुटाना मुश्किल है। इसका खामियाजा वेरिफिकेशन पूरा न
करने वाले वॉलेट को झेलना पड़ सकता है।
95 फीसदी मोबाइल वॉलेट पर बंद होने का खतरा
30 फीसदी उपयोक्ताओं का सत्यापन कर पाई पेटीएम
91 फीसदी मोबाइल वॉलेट बिना वेरिफिकेशन के चल रहे
12 हजार करोड़ का लेन-देन हुआ वॉलेट से दिसंबर में
देश की प्रमुख वॉलेट कंपनियां
पेटीएम, एसबीआई योनो, एचडीएफसी पैकेज,
एम-पैसा, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, चिल्लर, फोन-पे, अमेजन पे आदि देश की
प्रमुख वॉलेट कंपनियां हैं।
आरबीआई के पास जाने की तैयारी
इस क्षेत्र से जुड़े लोग रिजर्व बैंक के
पास जाकर इस आदेश पर विचार करने के लिए कहेंगे। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि
संसद उस लंबित कानून को मंजूरी देगी जिसमें उपयोक्ता अपनी इच्छा से आधार
संख्या से ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन करा सके।
कंपनियों ने दस्तावेज मांगने शुरू किए
रिजर्व बैंक के आदेश का पालन करने के लिए
देश की दिग्गज वॉलेट कंपनियों ने उपयोक्ताओं से वेरिफिकेशन संबंधी दस्तावेज
मांगने शुरू कर दिए हैं। फोन-पे, अमेजन पे, पेटीएम ज्यादा से ज्यादा
उपयोक्ताओं के दस्तावेज जुटाने में लग गई हैं।
28 फरवरी के बाद भी बैलेंस खत्म नहीं होगा
रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल
करने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी है। इसके तहत उपयोक्ता 28 फरवरी के बाद
भी वॉलेट में पड़े बैलेंस का इस्तेमाल सामान आदि खरीदने में कर सकेंगे। इस
बैलेंस को अपने को बैंक अकाउंट में भी भे सकेंगे। हालांकि, वेरिफिकेशन के
बिना इस अवधि के बाद वॉलेट में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।
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